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हत्यारोपित पर रासुका के लिए हाईकोर्ट की मुहर

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हत्यारोपित पर रासुका के लिए हाईकोर्ट की मुहर
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बस्ती। कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन माह पूर्व प्रेमिका की हत्या कर शव को पुआल में छिपाने के आरोपित पर पुलिस की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी है। एक महीने पहले पुलिस ने रासुका के तहत कार्रवाई की थी।
आरोपित पर दीपावली के दरम्यान प्रेमिका को कब्रिस्तान में बुलाकर हत्या करने का आरोप है। प्रभारी निरीक्षक सौदागर राय ने बताया कि 15 नवंबर की सुबह युवती का शव उसके घर से कुछ ही दूरी पर पुआल से मिली थी।
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युवती 10 नवंबर से लापता थी। शव मिलने के बाद क्षेत्र के लोग दहशत में थे। पुलिस ने आरोपी भालचंद्र यादव निवासी तिघरा थाना लालगंज को थाना क्षेत्र के गायघाट सिकंदरपुर मार्ग से मुठभेड़ के बाद 16 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी से आरोपित पर एनएसए की कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी गई थी। अनुमति मिलने के बाद आरोपी भालचंद्र पर मंगलवार को कार्रवाई की गई थी।
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