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Basti News: नायब तहसीलदार की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज

Mon, 11 Dec 2023 12:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
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बस्ती। महिला अधिकारी के आवास में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश, हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोपों में जेल भेजे गए निलंबित नायब तहसीलदार घनश्याम की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी। जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत में पांच दिसंबर को जमानत की अर्जी दी गई थी। इससे पहले 28 नवंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में अर्जी दी गई थी। जिसे खारिज कर दिया गया था।
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आरोपी घनश्याम शुक्ला की तरफ से दी गई अर्जी में लिखा गया है कि वह पूरी तरह से निर्दोष है। उसके शत्रुओं ने भविष्य बर्बाद करने के लिए साजिश के तहत उसे फंसाया है। पुलिस ने पक्षपात पूर्ण ढंग से मुलजिम बनाकर जेल भेज दिया। लिखा है कि उसने खुद ही कोतवाली में आकर आत्मसमर्पण किया। वह मामले की विवेचना-विचारण में पूरा सहयोग देने को तैयार है।
इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय ने अदालत से आग्रह किया था कि आरोपी घनश्याम पर गंभीर अपराध करने का आरोप हैं। उसकी केस डायरी, मेडिकल रिपोर्ट आदि समस्त प्रपत्र तलब किया जाए। ताकि विवेचक की तफ्तीश और केस से जुड़े अन्य पहलुओं को गौर करते हुए जमानत पर निर्णय लिया जाए।
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16 नवंबर को तहसील में तैनात एक महिला राजस्व अधिकारी ने तहरीर देकर तत्कालीन नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ल पर 11-12 नवंबर की रात सरकारी आवास में जबरदस्ती घुसकर दुष्कर्म की कोशिश, गला दबाकर हत्या का प्रयास, मारपीट, अपशब्द कहने का आरोप लगाया था। 17 नवंबर को पुलिस ने तहरीर के हिसाब से केस दर्ज किया। 21 नवंबर को राजस्व परिषद ने आरोपी घनश्याम शुक्ल को निलंबित कर कानपुर कमिश्नर कार्यालय से संबद्ध कर दिया था। साथ ही लखनऊ की कमिश्नर को जांच सौंप दिया। इधर, विवेचक के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हुआ। साथ ही गिरफ्तारी के लिए छह टीमों का गठन किया गया। एक दिन बाद ही एसपी की तरफ से उसकी गिरफ्तारी करने वाले को 25 हजार रुपये इनाम घोषित किया गया था। 27 नवंबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
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