बस्ती। समाज कल्याण विभाग ने नए वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग की बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना चालू की है। पात्र व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शादी की तिथि से 90 दिन पहले व 90 दिन बाद तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पात्रता की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को बीस हजार रुपये अनुदान मिलेगा। परशुरामपुर ब्लाक में तैनात एडीओ समाज कल्याण संदीप कुमार सिंह ने बताया कि आवेदक की आय गरीबी रेखा शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 प्रतिवर्ष व ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 प्रतिवर्ष के अंतर्गत होनी चाहिए। योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को वरियता दी जाएगी। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को शादी अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। पहले आओ, पहले पाओ सिद्धांत के अनुरूप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान का भुगतान किया जाएगा।