पुरानी बस्ती। बीएनएस लागू होने के बाद अब कोई भी पीड़ित क्राइम की रिपोर्ट कहीं रहकर किसी भी थाने में दर्ज करा सकता है। 15 दिन के भीतर इसे मूल न्यायालय अर्थात जहां क्राइम हुआ उस स्थान के निकटवर्ती थाना में आंतरित हो जाएगा और वहां की पुलिस विवेचना करेगी। जानकारी स्टेशन रोड के एक स्कूल में सोमवार को थानाध्यक्ष महेश सिंह ने बच्चों को नए कानून की जानकारी देने के क्रम में सोमवार को दी। स्कूल के शिक्षकों की उपस्थिति में जागरूक करते हुए उन्होंने जीरो एफआईआर की उपयोगिता व भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जागरूक किया। संवाद