गैंगस्टर के आरोपी को दो वर्ष तीन माह की कैद
बस्ती। न्यायालय सप्तम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रभानाथ त्रिपाठी की अदालत ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम में शानु गौड़ उर्फ पंडित को दो वर्ष तीन माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला अपर फौजदारी शासकीय अधिवक्ता रामप्रकाश दुबे ने अदालत को बताया कि 31 अक्तूबर 2020 को प्रभारी निरीक्षक सोनहा अटल विहारी ठाकुर ने थाने में तहरीर देकर बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के कंजड़ टोला निवासी शानू गौड़ उर्फ पंडित संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है। यह समाज में भय पैदाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए चोरी व नकबजनी जैसा अपराध करता है।
शानू का समाज में इतना भय है कि इसके विरोध में कोई कुछ बोलने को तैयार तक नहीं होता। डीएम ने 31 अक्तूबर 2020 में इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए अनुमोदन दिया था। विवेचक ने विवेचना के दौरान न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें छह गवाहों ने गवाही दी।