बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) रामकरान यादव की कोर्ट ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या में चार दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पांच-पांच महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बता दें कि धर्मकुमार निवासी ग्राम दमोदरपुर कटरूआवीर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि पटीदार शेषनाथ यादव, गंगाराम यादव, रामबेलास यादव एवं अभिमन्यु उसके पट्टे की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। 23 दिसंबर 2022 की सुबह करीब 6:30 बजे शेषनाथ, गंगाराम, रामबेलास व प्रदुम्न, अभिमन्यु एक राय व गोल बनाकर लाठी डंडा लेकर आए और गाली देने लगे। पिता व उन लोगों ने मना किया तो सभी मिलकर पिता की डंडे से पिटाई कर दी।
गांव के लोागें ने पुलिस को सूचना दी। पिता की हालत गंभीर देख पुलिस ने पहले डॉक्टरी कराने को कहा। वह पिता को लेकर बस्ती जिला चिकित्सालय गए, जहां पर उनकी गम्भीर हालत देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज दौरान पिता की मौत हो गई थी।