संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट विनोद कुमार की अदालत ने सात वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष के साधारण कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विशेष शासकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे, वंदना चौधरी ने अदालत में घटनाक्रम के बारे में बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता की मां ने तहरीर देकर कहा कि उसकी सात वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। तभी घर के सामने रहने वाला मनोज आइस्क्रीम खिलाने के बहाने 20 अप्रैल 2016 को सायं 6:00 बजे ले गया। जब बेटी काफी देर तक लौटकर नहीं आई तो उसे तलाश की गई। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि मनोज को उनकी पुत्री को जीआईसी ग्राउंड में ले जाते देखा है। इस पर मां व चाचा पहुंचे, और देखा कि मनोज पीड़िता को गलत नियत से उसके शरीर को छू रहा था।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरांत आरोपी मनोज को दोषी मानते हुए दंडित किया है।