बस्ती। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मीनू शर्मा की अदालत ने जान लेवा हमले के मामले में बिरजू निवासी साड़ीकल्प थाना गौर को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसे अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अपर सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय बहादुर पाल व जय गोविंद सिंह ने अदालत को बताया कि मामला 29 मार्च 2021 का है। शिकायतकर्ता विनोद ने थाने में तहरीर दी कि उनकी पत्नी कौशल्या गांव वाले घर पर अकेली थीं। इस बीच मौका पाकर पट्टीदार बिरजू पुरानी रंजिश में अपशब्द कहते हुए घर पर चढ़ गया। कौशल्या को जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। चोट लगने के कारण कौशल्या जमीन पर गिर पड़ी। इसी बीच मैं भी मौके पर पहुंच गया और स्थिति को देखते हुए बिरजू को पकड़ने का प्रयास किया, मगर वह भाग गया। मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद न्यायालय में जानलेवा हमले का आरोपपत्र पुलिस ने दाखिल किया। मामले में दस गवाहों के बयान हुए। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट व घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी की बरामदगी के आधार पर सजा सुनाई।