बस्ती। सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने लूट व हत्या का प्रयास के मामले में एक आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न जमा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकान्त द्विवेदी ने अदालत को बताया कि दुबौलिया थाना क्षेत्र के पूरे ओरीराय गांव के सन्तोष कुमार ने तहरीर देकर यह केस दर्ज कराया था। घटना दो फरवरी 2006 की शाम की बताई गई। रमाकान्त तिवारी, शिवाकान्त, विश्वकर्मा व हनुमत तिवारी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। शिवाकान्त व विश्वकर्मा का विचारण किया जा चुका है। हनुमत तिवारी के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सजा सुना दी। संवाद