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Basti News: गैर इरादतन हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास

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बस्ती। न्यायालय सत्र न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायाधीश जितेंद्र गुप्ता की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 58,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर प्रत्येक को एक वर्ष चार माह 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।दोषियों में विजय पाल सिंह, राम प्रताप सिंह, मारकंडेय सिंह, सोनल सिंह और तुषार उर्फ मंकू सिंह निवासी अगई भगाड़, थाना नगर शामिल हैं।
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अभियोजन के अनुसार, नगर थाना क्षेत्र के अगई भगाड़ गांव निवासी राजू राजभर पुत्र रामबेला ने थाने में तहरीर दी थी। आरोप था कि 13 नवंबर 2023 की शाम करीब चार बजे विजय पाल सिंह शराब के नशे में उसके दरवाजे पर पहुंचा और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज करने लगा। राजू के भतीजे रवि राजभर पुत्र मनोज राजभर ने गाली देने से मना किया तो विजय पाल उग्र हो गया। इसके बाद उसके साथ आए राम प्रताप सिंह, मारकंडेय सिंह, सोनल सिंह और तुषार उर्फ मंकू सिंह ने रवि को मारना-पीटना शुरू कर दिया। तुषार ने लोहे की पाइप से, जबकि अन्य आरोपियों ने लाठी-डंडे से रवि पर हमला किया। सिर में गंभीर चोट लगने से रवि मौके पर ही गिरकर बेहोश हो गया।
बीच-बचाव करने पहुंचे राजू राजभर, उनके बेटे गुलशन और बेटी रागिनी के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। शोर सुनकर ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। गंभीर रूप से घायल रवि को जिला अस्पताल बस्ती ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान रवि की मौत हो गई।
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मामले में पांचों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचक ने साक्ष्य संकलित करने के साथ 15 गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पांचों आरोपियों को दोषी माना। इसके बाद सभी को आजीवन कारावास और 58,500-58,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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