बस्ती। किसानों के नाम मानक से अधिक खाद निर्गत किए जाने या अधिक दर पर यूरिया की बिक्री करना अब सहकारी समिति के सचिव और निजी क्षेत्र के दुकानदारों पर महंगा पड़ सकता है। इसको लेकर कृषि विभाग सख्त हो गया है। खाद वितरण में अनियमितता मिलने पर संबंधित पर एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। बार-बार चेतावनी देने एवं लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई के बाद भी हरकत से बाज नहीं आने पर जिला कृषि अधिकारी (डीएओ) डॉ. बाबूराम मौर्य ने सख्त निर्देश जारी किया है। कहा कि सभी एम-पैक्स समितियों, कय विक्रय समितियों, एग्री जंक्शन, आईएफएफडीसी के अलावा निजी बिक्री केंद्रों को कृषक को जोतबही के आधार पर पॉस मशीन से यूरिया देना अनिवार्य है। संवाद