बस्ती। उर्वरक का प्रयोग बंटाईदार के खेत के लिए करने पर किसान को खेत मालिक का आधार कार्ड देना होगा। पीओएस मशीन पर खेत मालिक का आधार नंबर और नाम दर्ज होगा। जिला कृषि अधिकारी बाबू राम ने बताया कि उर्वरक क्रय करते समय विक्रेता कृषक का अंगूठा लगवाकर यूरिया व डीएपी उर्वरक दे। बंटाईदार के केस में बटाईदार का विवरण अंकित करें और किसान का अंगूठा लगवाएं। बटाईदार के नाम पर अनुदानित उर्वरक को रिटेलर की ओर से खारिज करना, उर्वरकों को अन्य प्रयोजन से गलत तरीके से वितरण करने का प्रकरण सामने आने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।