फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत ने बलवा, हत्या का प्रयास आदि धाराओं में एक दोषी को आठ वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, 25 दिसंबर 1998 की घटना में नगर थाना क्षेत्र के महरीपुर के पास ध्रुव कुमार निवासी मंझरिया थाना नगर, रजवंत पांडेय, अमरेश, दिलीप कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।
इस मामले में न्यायालय में रजवंत पांडेय, अमरेश, दिलीप कुमार को दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया गया। जबकि ध्रुव कुमार को हत्या के प्रयास की धारा में दोषी पाते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।