संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की कोर्ट ने मारपीट के 12 साल पुराने मामले में दोनों पक्षों को दोषी ठहराया है। एक पक्ष को चार लोगों के पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे पक्ष को चार लोगोंं को तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडे ने कोर्ट को बताया कि घटना लालगंज थाना क्षेत्र के चकिया गांव की है। 30 अक्तूबर 2012 की दोपहर 12:30 बजे ग्राम इस्माइलपुर निवासी फरजंग अली, मिंटू, लल्लू, फिरोज अहमद व ग्राम चकिया निवासी कलप हुसैन जयहिंद, अली हुसैन सुग्रीव, राहुल के बीच मारपीट हुई थी। दोनों पक्ष के लोग घायल हुए थे। दोनों पक्ष की तरफ से एक-दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।
कोर्ट ने दोनों पक्ष का तर्क सुनने के बाद अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता की दलील सुनी। कोर्ट ने माना की फ्री फाइट का मामला है और दोनों पक्ष दोषी हैं। कोर्ट ने फरजंग अली, मिंटू, लल्लू व फिरोज को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। दूसरे पक्ष के कलप हुसैन की मृत्यु हो गई। जयहिंद, अली हुसैन, सुग्रीव व राहुल को तीन-तीन साल की सजा व अर्थदंड का हुक्म दिया है।ि