बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने शनिवार को आठ गैंगस्टरों को आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर छह महीने अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा। रुधौली के तत्कालीन थानेदार विजय शंकर गिरि 15 मार्च को हमराहियों के साथ सरकारी जीप से क्षेत्र के भ्रमण पर जा रहे थे। इस दौरान संज्ञान में आया कि ग्राम पैड़ा निवासी खलीलुल्लाह गैंग बनाकर संगठित अपराध करता है। उसके गैंग के गुर्गे हमीदुल्लाह, बैतुल्लाह, हबीबुल्लाह, समीउल्लाह, बसीउल्लाह, अब्दुल गफ्फार, रहमतुल्लाह तथा ग्राम खम्मा के सरफुद्दीन आदि हैं। गैंग सरगना खलीलुल्लाह अपने गुर्गों के साथ अपराध, सामूहिक हिंसा एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप करने में लिप्त है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। संवाद ि