हरैया। तहसील क्षेत्र के डुहवा मिश्र स्थित एक इंटर काॅलेज के बच्चों को बीते चार अप्रैल को स्कूल से पहले रास्ते में उतार कर पैदल भेजने का मामला गहराता जा रहा है। सीडब्ल्यूसी के चेयरपर्सन प्रेरक मिश्र द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेकर एआरटीओ प्रवर्तन को बीते 10 अप्रैल तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। जिसकी अवधि के बीत जाने के बाद संबंधित अधिकारी के पीठ के समक्ष प्रस्तुत न होने पर 17 अप्रैल को फिर नोटिस जारी कर आगामी 22 अप्रैल तक स्पष्टीकरण न देने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। चेयरपर्सन प्रेरक मिश्र कहा कि न्याय पीठ बाल कल्याण समिति निर्धारित समय तक उपस्थित न होने के बाद यह मान कर बाल अधिनियम 2015 के तहत विधिक कार्रवाई करेगी।