18 और 19 अप्रैल को अगली तारीखए 12 मार्च से चल रही कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। साध्वियों के यौन शोषण केस में मंगलवार को छत्तीसगढ़ की पीड़िता के बयान पर लंबी जिरह हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत में पीड़िता के बयान पर बचाव पक्ष की ओर से जिरह की गई। जिरह पूरी न होने पर 19 अप्रैल को अगली तारीख तय की गई है। इसी केस की एक अन्य फाइल में 18 अप्रैल को जिरह की तारीख तय की गई है। मुख्य आरोपी सच्चिदानंद के संपर्क में आने से लेकर कई घटनाक्रम के बारे में पूछा गया।
साध्वियों के यौन शोषण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी कथित बाबा सच्चिदानंद पर दर्ज मामलों की चार फाइलों में आरोप तय किए जा चुके हैं। इसमें पीड़िताओं का 12 मार्च से बयान कराया जा रहा है। तब से अवकाश छोड़कर ज्यादातर कार्य दिवस में जिरह की कार्रवाई चल रही है।
बता दें कि दिसंबर 2017 में सच्चिदानंद के अलावा उसके तीन शिष्यों परमचेतानंद, विश्वासानंद, ज्ञान वैराग्यानंद तथा दो मुख्य सेविकाओं पर 2009 से लगातार यौन शोषण व सामूहिक दुष्कर्म का कोतवाली में केस दर्ज किया गया। बाद में झारखंड की ही एक अन्य पीड़िता ने इन्हीं आरोपों में एक और केस कराया। इस केस में सच्चिदानंद समेत अन्य आरोपी जेल भेजे गए थे। सच्चिदानंद हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर इन दिनों जेल से बाहर है।