सच्चिदानंद प्रकरण: जिरह पूरी न होने पर न्यायालय ने तय की बुधवार की तारीख
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। साध्वियों का यौन शोषण करने के मामले में मंगलवार को भी पीड़िता की गवाही पर जिरह हुई। हालांकि, कार्रवाई पूरी न होने पर लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी जिरह जारी रखने का आदेश दिया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत में छत्तीसगढ़ की पीड़िता ने सच्चिदानंद और उसके आश्रमों की गतिविधियों के बारे में कई सवाल पूछे गए। बाबा के साथ रहने वाले अन्य आरोपियोंं, सहयोगी साध्वियों, सेल्हरा आश्रम की भूमि के संबंध में भी जिरह की गई।
बता दें कि साध्वियों के यौन शोषण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी कथित बाबा सच्चिदानंद पर दर्ज मामलों की चार फाइलों में आरोपतय किया जा चुका है। इससे मामले में पीड़िताओं का 12 मार्च की तारीख से बयान कराया जा रहा है। 19 और 20 मार्च को गवाही व जिरह के बाद एक अप्रैल की तारीख दी गई थी। सोमवार को भी अगले दिनमंगलवार की तारीख दी गई थी।