बस्ती। न्यायिक मजिस्ट्रेट एफटीसी (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) गौरव दीप सिंह की अदालत ने विवाहिता के साथ हुए दुष्कर्म, जानलेवा हमला एवं जबरन गर्भपात कराने के मामले में पति समेत ससुराल के चार लोगों खिलाफ वाल्टरगंज पुलिस को केस दर्ज किए जाने का आदेश दिया है।
मामला वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। विवाहिता ने अधिवक्ता एसएन दुबे के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दाखिल की। कहा कि उसकी शादी 26 जुलाई 2020 को पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के संतपुर उर्फ गदहाखोर के रहने वाले अजय के साथ हुई थी। कुछ दिन बाद पति अजय, सास फूलमती, ससुर प्रहलाद व देवर दीपक ने दहेज में 10 लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। विवाहिता के अनुसार 26 जुलाई 2021 को ससुर उन्हें लेकर घर गए। जहां पति से तलाक दिलाने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। देवर ने उसका वीडियो बनाया और बाद में वायरल करने की धमकी देकर उसने भी दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने घटना की आपबीती जब पति को सुनाई तो पति ने उल्टे उसे मारपीट कर बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में कमरे में बंद कर दिया। विवाहिता ने आरोप लगाया कि वह दो माह की गर्भवती थी। पति ने गर्भपात करा दिया। बाद में उन्हें मार-पीटकर मायके छोड़ दिया। मामले में पीड़िता ने एसपी तक से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। न्यायाधीश ने सुनवाई के उपरांत विवाहिता का केस दर्ज किए जाने संबंधी आदेश थानाध्यक्ष वाल्टरगंज को दिया है।