दहेज हत्या में आरोपी पति को दस वर्ष की सजा
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रजनीश कुमार मिश्रा की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी को दस वर्ष की सजा व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माना की आधी रकम वादी के परिवार को दी जाएगी।
मामला सोनहा थाना क्षेत्र के मझारी लवकुश गांव का है। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना के ग्राम तेंदूहार गांव निवासी राजेश कुमार के अनुसार उनकी बहन अंजू की शादी 24 जून 2012 को मझारी लवकुश गांव निवासी सहजराम के पुत्र अर्जुन के साथ हुई थी। वादी ने शासकीय अधिवक्ता राघवेश पांडेय के माध्यम से अदालत को बताया कि दहेज में सोने की चैन को लेकर अर्जुन प्रसाद ने अपनी पत्नी अंजू व उसके 11 माह के पुत्र अनुज को मिट्टी तेल छिड़क कर जला दिया। जिनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। वादी ने सोनहा थाने में तहरीर देकर पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के दौरान दो का नाम इस घटना में नहीं पाया गया। इसमें विवेचक ने मृतका के पति अर्जुन प्रसाद, ससुरर सहजराम व सास मुजरा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अर्जुन प्रसाद को सजा सुनाई जबकि साक्ष्य के अभाव में ससुर सहजराम व सास मुजरा को दोषमुक्त करा दिया।