बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय तारकेश्वरी सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी संजय गुप्ता को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को दस हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। इसे अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड का आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी तथा कनिष्क सिंह ने अदालत में घटना का ब्योरा रखा। कहा कि रुधौली थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि भरौली थाना रुधौली निवासी संजय गुप्ता शादी का झांसा देकर डेढ़ साल तक शारीरिक संबंध बनाया। जब उससे शादी की बात कही तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। संजय ने विश्वासघात किया। इस मामले में रुधौली थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से आठ गवाहों मौखिक गवाही दी। जबकि न्यायालय में पांच अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनाई।