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Basti News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष का कारावास

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बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में दस वर्ष का सश्रम करावास एवं 38 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 19 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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मामला परशुरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। एडीजीसी अखिलेश दुबे, अरविंद पांडेय, वंदना चौधरी, अरुण श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि परशुरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर कहा कि मेरे बड़े भाई रोजगार के सिलसिले में दिल्ली रहते हैं। उनके बच्चे एक लड़का और दो लड़की गांव में रहते हैं। भाई की पत्नी का निधन हो चुका है। चार जुलाई 2015 को भाई की छोटी लड़की शाम लगभग पांच बजे घर से कहीं चली गई। काफी खोजबीन करने पर भी नहीं मिली। अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान आरोपी जुबेर उर्फ लीला राजू निवासी सोहरूवा, थाना रामगांव, जनपद बहराइच का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर लड़की आरोपी के घर से बरामद की गई।
विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में नौ गवाहों का बयान दर्ज हुआ। पीड़िता के बयान, मेडिकल परीक्षण और गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोप सिद्ध पाया। न्यायाधीश ने धारा 33(8) के प्रावधानों के दृष्टिगत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बस्ती को निर्दिष्ट योजना के अधीन पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया है। इसके अलावा अर्थदंड की आधी रकम भी पीड़िता के हक में होगी।
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