बस्ती। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने डिक्री का अनुपालन न करने पर ट्रैक्टर एजेंट को सात दिन के लिए जेल भेज दिया है। कलवारी थाना क्षेत्र के ईजरगढ़ गांव निवासी कौशल कुमार सिंह ने उपभोक्ता अदालत में एक मुकदमा दाखिल किया था। परिवादी के अनुसार जेलरोड स्थित आशा ऑटोमोबाइल के एजेंट रामचंद्र निवासी चिलवानिया थाना कलवारी ने कौशल सिंह से कहा कि पुराने ट्रैक्टर को अच्छी कीमत पर लेकर नया ट्रैक्टर देते हैं। उनकी बात पर विश्वास करके कौशल सिंह ने 3 लाख 54 हजार 756 रुपये कोटक महिंद्रा बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की। पुराने ट्रैक्टर का दाम मिला कर 5 लाख 54 हजार 756 रुपये से महिंद्रा ट्रैक्टर 18 दिसंबर 2014 को ले गया।
ट्रैक्टर में अनेक कमियां पाई गईं, जिसे ठीक नहीं किया गया। उसके बाद परिवाद दाखिल किया गया था। 31 अगस्त 2024 को न्यायाधीश अमरजीत वर्मा व सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने कौशल के पक्ष में निर्णय सुनाया था।
अनुपालन करने के लिए रामचंद्र को समन भेजा गया था। बाद में गिरफ्तारी वारंट पर पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को अदालत में पेश किया। रामचंद्र न तो निर्णीत राशि जमा कर पाए न ही जमानत ही दे सके। अदालत ने सात दिन के लिए जेल भेज दिया।