बस्ती। डीएम रवीश गुप्ता के निर्देश के बाद कृषि विभाग उर्वरक वितरण के मामले में सख्ती की है। अब अधिक मूल्य पर खाद बेचने वाले निजी विक्रेता अथवा सहकारी समितियों के सचिवों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी डॉ. बाबूराम मौर्य ने बताया कि जिले में कुछ स्थानों पर निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर किसानों को खाद देने का मामला संज्ञान में आ रहा है। किसान अधिक मूल्य पर खाद की बिक्री की शपथ पत्र के साथ शिकायत उनके कार्यालय में दर्ज कराएं। इस पर त्वरित कार्रवाई होगी। यदि जांच अधिक मूल्य लिए जाने की पुष्टि हुई तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत केस दर्ज कराया जाएगा। संवाद