संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। नाबालिग छात्रा से हुई लैंगिक अपराध को बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। घटना के बाद बालिका को सीडब्लूसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायपीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने थानाध्यक्ष नगर को तलब किया है।
जानकारी के अनुसार, नगर थाना क्षेत्र के एक विद्यालय के प्रबंधक पर छात्रा के साथ लैंगिक अपराध करने के आरोप मेंं केस दर्ज किया गया है। घटना के बाद छात्रा की हालत खराब होने पर परिवार वालों के पूछताछ में घटना की जानकारी हुई थी।
समाचार पत्रों में छपी खबर को संज्ञान लेते हुए न्यायपीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा, सदस्य अजय कुमार श्रीवास्तव, डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव, मंजू त्रिपाठी ने पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करने पर नगर थानाध्यक्ष को तलब किया है।
न्यायपीठ के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र में घटी घटना में पुलिस ने बालिका को समय से न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। जबकि ऐसे मामले में 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा नहीं करना पाॅक्सो एक्ट की धारा का उल्लंघन है।