बसों, बस अड्डों पर बोतलबंद पानी बंद
बस्ती। परिवहन निगम की बसों, बस अड्डों एवं समस्त कार्यालयों में प्लास्टिक बोतल में बिकने वाला पानी प्रतिबंधित कर दिया गया है। थर्माकोल से बने सामान का इस्तेमाल प्रतिंबधित कर दिया गया है। इसके स्थान पर आरओ वाटर/वाटर फिल्टर और कागज के कप इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है।
रोडवेज की बसों और बस अड्डों में पॉलिथीन लेकर चलने वालों यात्रियों पर एक हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है। निगम के एमडी डॉ. राजशेखर ने इस संबंध में बस्ती समेत सूबे के सभी सहायक एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश जारी किया। यह आदेश परिवहन निगम मुख्यालय और सेवा प्रबंधक कार्यालय में भी लागू होगा। परिवहन निगम मुख्यालय में 50 माइक्रोन से कम वाली पॉलिथीन प्रतिबंधित कर दी गई है। आरएम, एआरएम और डिपो के अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस व्यवस्था की निगरानी की जाए। इसके लिए जगह-जगह पोस्टर भी लगाएं, जो पॉलिथीन का प्रयोग करते दिखे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यूपीएसआरटीसी बसों का उपयोग करने वाले यात्रियों के बीच पॉलिथीन के हानिकारक प्रभावों और यूपी में पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में प्रत्येक यात्री को जागरूक किया जाना महत्वपूर्ण है। उन्हें कानूनी और दंड प्रावधानों के बारे में आगाह करने के लिए होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर बस स्टेशनों पर प्रदर्शित किए जाएंगे। परिसर और बसों को पॉलिथीन मुक्त बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सकारात्मक योगदान देने के लिए सभी यात्रियों और अधिकारियों से सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है।
यात्री प्लाजा का बदलेगा अनुबंध
इस प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए निगम के यात्री प्लाजा के अनुबंध में संशोधन किया जाएगा। 15 सितंबर तक इसका अनुपालन करना होगा। जिसमें खानपान स्टाल पर, वाटर एटीएम पर आरओ सिस्टम पानी को बढ़ावा देते हुए कागज के ग्लास प्रयोग किया जाए।