बस्ती। नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजन, शादी-विवाह एवं पार्टी आदि के आयोजन स्थल क्लब, सोसायटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी सेंटर, होटल व रेस्टोरेन्ट पर मदिरा परोसने पर बार का अकेजनल लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि शासन के आदेश के अनुसार यह प्राविधान लागू है। किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से समारोह में मदिरा परोसने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वालाें को कारावास व जुर्माना की सजा भुगतनी पड़ेगी।
उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली के तहत समारोह के लिए अकेजनल बार लाइसेंस (एकएल-11) निर्गत किए जाने का प्राविधान है। अकेजनल बार लाइसेंस के लिए आवेदक की ओर से आबकारी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से यूजफुल पब्लिक सर्विसेज में पंजीकरण करा कर एवं ई-पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद आकेजनल बार अनुज्ञापन कि स्वीकृति व अनुज्ञा प्राप्त की जा सकती है।
संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 63 में प्राविधानित है कि जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, उसे छह माह से पांच वर्ष तक कारावास हो सकता है।