रुधौली। मूड़ाडीहा जप्ती में 24 नवंबर 2023 को पति-पत्नी के बीच में मारपीट में घायल पति की मौके पर मौत हो गई थी। मृतक के पिता राम विलास की तहरीर पर पुलिस ने मृतक की पत्नी रेशमा पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने जेल भेजा था।
पुलिस की विवेचना के अनुसार, रेशमा ने पति पर डंडे से प्रहार किया था। इससे गंभीर चोटें आने से उसकी मौके पर मौत हो गई थी। विवेचना में चार्जशीट लगने के बाद जिला न्यायालय से छह दिसंबर 2023 को रेशम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में रेशमा के अधिवक्ता रमन पांडेय ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि कथित घटना वाले दिन सुबह उसका पति शराब पीकर मारपीट कर रहा था। इस दौरान हाथापाई में चोट लगने से उसकी मौत हो गई, घटना आकस्मिक थी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने रेशमा की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। संवाद