बस्ती। स्पेशल न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार सप्तम ने नाबालिग से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी विशाल यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
एडीजीसी अखिलेश दुबे ने न्यायाधीश को बताया कि लालगंज क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 3 मई 2024 को उसकी नाबालिग बेटी को गांव के ही विशाल और उसके दो साथी बहला-फुसलाकर भगा ले गए। नाबालिग का अश्लील फोटो उसके पिता के मोबाइल पर भेजने लगे। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचना में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण, मजिस्ट्रेटियल बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी कर तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी विशाल यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद