फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Basti News: यातायात नियमों के प्रति जागरूकता से कम होंगे हादसे

Sat, 10 Jun 2023 12:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
विज्ञापन
आयुक्त सभागार में बैठक को संबोधित करते कमिश्नर अखिलेश सिंह।
विज्ञापन
बस्ती। सुरक्षित एवं सुगम यातायात तथा सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से मंडलायुक्त अखिलेश सिंह ने शुक्रवार को आयुक्त सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। नागरिकों को यातायात नियमों एवं सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किए जाने पर जोर दिया। कहा कि इससे हादसों में कमी आएगी।
विज्ञापन

बैठक में बताया गया कि दुर्घटना की दृष्टि से हाईवे पर मूड़घाट चौराहा संवेदनशील है। यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। आयुक्त ने एनएचएआई पीडब्ल्यूडी को आवश्यक स्थानों पर सड़क को जाली से बैरिकेड करने के निर्देश दिए। कहा कि ढाबों पर वाहन गलत तरीके से खड़े होते हैं। इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे स्थानों पर वाहनों को सुरक्षित जोन में खड़ा कराना सुनिश्चित किया जाए। हिट एंड रन दुर्घटनाओं में सोलेसियम स्कीम के तहत दो लाख रुपये की सहायता पीड़ित परिवार को दी जाती है। आयुक्त ने मंडल के तीनों जनपदों के सीओ यातायात को अज्ञात वाहन से दुर्घटनाग्रस्त प्रकरणों का पूरा विवरण संबंधित एआरटीओ को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि पीड़ित परिवारों को सहायता दिलाई जा सके। इसके लिए शासन ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को नामित किया है। कहा कि सड़क दुर्घटना के मामलों में घायल व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। दुर्घटना के एक घंटे के भीतर उचित इलाज मिलने से जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। हाईकोर्ट के आदेश पर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने में नजदीकी निजी एवं सरकारी अस्पताल मना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यातायात पुलिस को एक ही स्थान पर 5 से अधिक दुर्घटनाएं होने वाले ब्लैक स्पाट को चिह्नित कर सूची उपलब्ध कराने को कहा। बस्ती में 26, सिद्धार्थनगर में 17 तथा संतकबीरनगर में 24 ब्लैक स्पाट चिह्नित बताए गए। आयुक्त ने ऐसे सभी स्थानों पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया का बोर्ड लगाने, संकेतक, रंबलिंग स्ट्रिप एवं डिजाइन में सुधार कराने का आदेश दिया। डीआईओएस तथा बीएसए को बिना फिटनेस एवं बिना परमिट के संचालित होने वाले स्कूली वाहनों को चिह्नित कराने के लिए निर्देशित किया। आईजी आरके भारद्वाज ने पुलिस अधिकारियों को 15 दिनों तक अभियान चलाकर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया। बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला व्यक्ति लर्निंग लाइसेंस के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उन्होंने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर सख्ती बरतने को कहा। आरटीओ रविकांत शुक्ल, एडी हेल्थ डा. एनके पांडेय, एडी बेसिक डाॅ. एसपी त्रिपाठी, एआरटीओ ट्रांसपोर्ट आंजनेय सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें