बस्ती। मिशन शक्ति फेज- 5 के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के तहत शहर के प्राथमिक विद्यालय मुरलीजोत में बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूक किया गया। बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत लड़की की शादी उम्र 18 वर्ष से कम और किसी लड़के की शादी 21 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए। बाल विवाह से लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आती है। लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही बाधित हो जाती है। जेंडर विशेषज्ञ रमा यादव, वीरेंद्र गौतम, प्रतिभा श्रीवास्तव मौजूद रहे। संवाद