बस्ती। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए राज्य कर विभाग ने शनिवार को कटरा स्थित कार्यालय में व्यापारियों के साथ संवाद किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित मांझे की बिक्री या उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कटरा तिराहा स्थित राज्य कर कार्यालय के सभागार में आयोजित व्यापारी संवाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ता संयुक्त आयुक्त (प्रभार) एवं उपायुक्त, राज्य कर खंड-1 प्रभाकर सरोज ने उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए व्यापारियों से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पूरी तरह बंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य गौरव गुप्ता विक्की ने कहा कि नायलॉन, धातु और कांच की परत से बना चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक है। इससे सड़क हादसे, पक्षियों की मौत और बिजली के तारों से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक आधारित यह मांझा लंबे समय तक नष्ट नहीं होता, जिससे पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचता है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे प्रतिबंधित मांझे की बिक्री न करें और लोगों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें।