बस्ती। सरकार ने 50 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन को प्रतिबंधित कर दिया है। 14 जुलाई की मध्य रात्रि से शासन की यह व्यवस्था लागू हो गई। 15 जुलाई को ही दुकानों से पॉलिथीन गायब हो गई। बाजारों में प्रतिबंध का व्यापक असर रविवार को नजर आया। छिटपुट को छोड़ अधिकांश हाथों में कागज व कपड़ों के झोले देखे गए।
योगी सरकार ने सख्ती से पॉलिथीन को प्रतिबंधित कर दिया है। सप्ताह भर से पालिका व प्रशासन अभियान चला रहा है। जिसका असर रविवार को बाजार में नजर आया। दुकानों से पॉलिथीन बैग नहीं दिया जा रहा है, मगर चोरी-छिपे तमाम व्यापार के चलते इसे उपलब्ध करा दे रहे हैं। कहीं-कहीं पॉलिथीन बैग लिए लोगों से पूछने पर पता चला कि 50 माइक्रॉन से ऊपर का है, जो प्रतिबंधित नहीं है। गांधी नगर के व्यवसायी धीरज सचदेेवा ने कहा कि सरकार की यह पहल सराहनीय है। पर्यावरण की सुरक्षा जीवन के लिए जरूरी है। ऐसे में सरकार के साथ व्यापारी भी सहयोग कर रहा है। जरूरी है कि इसका सख्ती से पालन हो, मगर सबसे पहले पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्रियों पर ताला लगाना चाहिए। वरना कल फिर यह लोग बाजार में गुपचुप ढंग से इसे उतार देंगे। कपड़ा व्यवसायी काजू ने कहा कि दुकान से पॉलिथीन बैग हटा दिया गया है। जो भी खरीदार बैग मांगता है उसे दिया जा रहा है, मगर पॉलिथीन के बजाय कपड़ों का बैग। सरकार व शासन से व्यापारी अलग नहीं है। यह राष्ट्र हित का फैसला है। सभी मानेंगे। क्राकरी व्यवसायी इंदरजीत सिंह कहते हैं कि सरकार का फैसला तो ठीक है, मगर जब ग्राहक पॉलिथीन मांगता है तो फिर उसे कैसे मना करें। कहते हैं कि अब सरकार ने निर्णय लिया है। लोग जागरूक हैं वे खुद नहीं पॉलिथीन मांगते। दुकानदारों को चाहिए कि वे कागज व कपड़ों के थैले में सामान दें, जिससे ग्राहक भी संतुष्ट होगा।
सब्जी मंडी में पहुंचा पॉलिथीन
रविवार सुबह कंपनी बाग सब्जी मंडी में भारी मात्रा में सब्जियों को पॉलिथीन बैग में पहुंचाया गया। यही नहीं गांधी नगर में एक बालिका व एक युवती पॉलिथीन में सामान ले जाते हुए नजर आई। नगर पालिका परिषद के ईओ डॉ. मणि भूषण त्रिपाठी ने कहा कि पॉलिथीन पर प्रतिबंध है। इसका कड़ाई से पालन होगा। जो भी इसका प्रयोग करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कहा कि 50 माइक्रॉन या उससे ऊपर के पालीथिन पर प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में इसका प्रयोग किया जा सकता है।
अफसरों ने समझाया फिर चेताया
बस्ती। 14 जुलाई की आधीरात से पॉलिथीन पर प्रतिबंध के बाद प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। रविवार को सदर, हर्रैया, रुधौली और भानपुर में व्यापारियों के साथ बैठक कर प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जन को प्रेरित करने के लिए कहा। पॉलिथीन प्रयोग से होने वाली क्षति के साथ ही पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी।
सदर सभागार में एसडीएम श्रीप्रकाश शुक्ला की अध्यक्षता में व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ हुई बैठक में लोगों को पॉलिथीन प्रयोग में नहीं लाने, दुकानों से नहीं बेचने के बार में समझाया गया। तहसीलदार अनिल कुमार रस्तोगी, ईंओ डॉ. मणिभूषण त्रिपाठी, नायब तहसीलदार, पालिका कर्मी भी मौजूद रहे। हर्रैया तहसील में बैठक की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम शिव प्रताप शुक्ल ने प्रतिबंध की जानकारी दी। तहसीलदार मोहम्मद जसीम, अध्यक्ष नगर पंचायत, एसओ, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, संभ्रांतजन आदि उपस्थित रहे। बाद में महराजगंज बाजार में सीओ, तहसीलदार एवं व्यापार मंडल व संभ्रात नागरिकों के साथ जन जागरूकता रैली निकाली गई। सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से पॉलिथीन पुलिस प्रशासन को सौंपी। भविष्य में इसके प्रयोग न करने का संकल्प भी लिया।
रुधौली में बैठक के दौरान एसडीएम अमनदीप डुली ने बताया कि शासन स्तर से पॉलिथीन के उत्पादन, बिक्री एवं प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी ग्राम प्रधान, व्यापारी सहित नगर पंचायत सभी सदस्य अपने क्षेत्र में लोगों को घर से झोला लेकर खरीदारी करने के लिए प्रेरित करें। इससे न सिर्फ स्वदेशी जूट उत्पादन को बल मिलेगा, बल्कि नए रोजगार के अवसर पर विकसित होंगे। पर्यावरण प्रदूषण को काफी हद तक राहत मिलेगी। तहसीलदार बृजेश कुमार वर्मा ने बताया कि पांच से 10 हजार का जुर्माना और जेल हो सकती है। प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश यादव, चेयरमैन धीरसेन निषाद, सभासद गोपाल सिंह, विवेक सिंह, विपिन कुमार पांडेय, ग्राम प्रधान दिलीप कुमार गौड़, शक्ति प्रताप चौधरी, व्यापार मंडल अध्यक्ष रामउग्रह जायसवाल, जितेंद्र भाटिया, भूमिधर गुप्ता आदि शामिल रहे।
ग्राहकों को पॉलिथीन में न दें सामान: सीओ
भानपुर। पॉलिथीन प्रतिबंध को लेकर तहसील सभागार में प्रभारी एसडीएम सुरेश चन्द्र शर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों संग बैठक हुई। पॉलिथीन प्रयोग न करने की अपील की गई। व्यापारियों से सभी प्रकार की पतली झिल्ली वाली पॉलिथीन बेचने और उसमें किसी भी ग्राहक को कोई सामान न देने की अपील की गई। सीओ रुधौली शिव प्रताप सिंह ने कहा कि आदेश का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। तहसीलदार नवीन प्रसाद ने बताया कि खाद्य पदार्थों के लिए प्रयोग की जा रही पॉलिथीन और थर्मोकोल आदि से बने रैपरों व बर्तनों पर भी 15 अगस्त से प्रतिबंध लगेगा। ऐसे में आज से ही खरीदारी बंद कर दें। प्रभारी निरीक्षक सोनहा शिवाकांत मिश्रा, राधेश्याम गुप्ता, घनश्याम, सुनील कुमार गुप्ता, लाल जी अग्रहरि आदि मौजूद रहे।
नगर बाजार क्षेत्र में असर नहीं
नगर बाजार। पहले दिन पॉलिथीन पर रोक का प्रभाव नगर बाजार क्षेत्र में नहीं दिखा। दुकानदार खुलेआम पॉलिथीन बैग का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा गोटवा, रौसिंघापार, करहली आदि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बडे व्यवसायी दुकान में पहले से रखी गई पॉलिथीन में ही सामान देते नजर आए। मेहताब अहमद, जगदीश, महेश, अजय आदि का कहना है कि यह सरकार का सराहनीय कदम है। प्रतिबंध पहले ही लग जाना था। लोग पॉलिथीन में सब्जियों के छिलके आदि फेंक देते थे, जिसे पशु निगल जाते थे और वह गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते थे।