संवाद न्यूज एजेंसी
हर्रैया। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अखिल कुमार की अदालत ने सोमवार को 11 वर्ष पहले हुई मारपीट के मामले में आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। महिला पर एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर तीन दिन जेल में गुजारना पड़ेगा।
अभियोजन के अनुसार, हर्रैया थाना क्षेत्र के मंझारी गांव निवासी सुशीला देवी ने पुलिस को प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि गांव की प्रियंका पत्नी मुसे चार मई 2013 को अनायास उसे अपशब्द कहने लगीं। विरोध करने पर प्रियंका लात-घूसों से मारने पीटने लगी। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया।
पुलिस ने पीड़िता सुशीला देवी की तहरीर पर आरोपी प्रियंका पर मारपीट और अपशब्द कहने का केस दर्ज किया था।
इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद प्रियंका के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रियंका देवी को दोषी करार दिया है। अदादत ने महिला पर एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा के साथ जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतन की सुनाया है।र