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बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे सभा

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बस्ती। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों के समर्थन में निकाले गए जुलूसों में हथियाराें के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। डीएम अनिल कुमार दमेले ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति जुलूसों में हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। डीएम ने बताया कि निर्वाचन के दौरान सभाओं और जुलूसों आदि के लिए पूर्वानुमति आवश्यक है। प्रत्याशियों को अनुमति देने के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था शुरू की गई है। कोई भी व्यक्ति जुलूसों, सभाओं आदि के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण विवरण के साथ एकल खिड़की व्यवस्था में आवेदन कर सकता है। बताया कि एकल खिड़की व्यवस्था में अनुमति के लिए अपर जिलाधिकारी प्रताप सिंह भदौरिया को नामित किया गया है।
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डीएम ने बताया कि अनुमति प्रार्थना पत्र को व्यवस्थित रूप से अभिलेखन और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। हथियारों के खुलेआम प्रदर्शन दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके लिए लाइसेंस धारकों की समीक्षा की जाएगी। जो व्यक्ति जमानत पर हैं और जिनका आपराधिक इतिहास है, उनके शस्त्र जमा कराने में कड़ाई की जाएगी। बूथों पर मतदाता बिना भय और बिना किसी दबाव के मतदान में हिस्सा ले सकेंगे। किसी भी व्यक्ति या समूह को जुलूसों, चुनाव मीटिंग में हथियारों का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। सभी जुलूसों की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उम्मीदवारों की सभाओं आदि पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि निर्वाचन सभाओं में आम मतदाताओं में भय का वातावरण उत्पन्न करने की कोई हरकत न करने पाए। सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रों में निर्वाचन गतिविधियों पर सतर्क रहने को कहा गया है। भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सभी एसडीएम अपनी तहसील मेें समाज के जागरूक लोगों की बैठक करेंगे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए जागरूक लोगों की मदद की जाएगी। क्षेत्र में मत के लिए प्रलोभन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्हें जानकारी दी जाएगी कि मतदान के लिए उपहार, वस्तुएं, आदि प्राप्त करना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई ऐसा अपराध करने का प्रयास करता है जो इसकी सूचना तत्काल सर्विलांस टीमों को दी जाएगी। इसके लिए सभी थानों में उड़न दस्ता गठित किया गया है, जो सूचना मिलते ही मौके पर कार्रवाई करेगा। कहा कि जिला प्रशासन की ओर से मत प्राप्त करने के लिए अनुचित तरीकों के इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़ी व्यवस्था की गई है।
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