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जवाब देने के लिए 16 दिन का समय

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बस्ती। टोल प्लाजा के अनुबंध में 21.50 करोड़ रुपये के स्टांप की चोरी के मामले में फर्म के मथुरा डागदेय के अधिवक्ता की ओर से गुरुवार को जिलाधिकारी न्यायालय में वकालत नामा दाखिल किया गया है। फर्म को जवाब देने के लिए 13 दिसंबर तक का समय दिया गया है।
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किमी 137 से 252 अयोध्या से गोरखपुर के बीच पड़ने वाले सदर तहसील के बड़ेबन और हर्रैया तहसील स्थित चौकड़ी टोल प्लाजा से टोल टैक्स वसूली के लिए एसएमएस टोल प्रा. लि. नागपुर से नौ वर्षों के लिए अनुबंध किया। अनुबंध के मुताबिक कंपनी को प्रति वर्ष 79.02 करोड़ रुपये प्राधिकरण को देना होगा। यानि नौ साल के भीतर कंपनी को कुल 1075 करोड़ रुपये अदा करना है। साथ ही बढ़ोत्तरी के रूप में कंपनी को प्रति वर्ष 10 फीसदी की धनराशि अतिरिक्त जमा करना होगी। अनुबंध के तहत कंपनी को किमी. 137 से 252 की सड़क का रखरखाव भी करना है। एआईजी स्टांप अशोक कुमार तिवारी कहते हैं कि भारतीय स्टांप एक्ट के तहत ठेकेदार को अनुबंध पर दो फीसदी के दर से 21.50 करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क देना था। मगर ठेकेदार ने मात्र सौ रुपये के अनुबंध पर बिना स्टांप शुल्क अदा किए अनुबंध करा लिया जो कि भारतीय स्टांप एक्ट के विरुद्ध है। इस प्रकार 21.50 करोड़ रुपये के स्टांप की कमी पाई गई।
निर्धारित समय पर जवाब नहीं दिया तो दस गुना जुर्माना
नियमत: निर्धारित अवधि के अंदर अगर पक्षकार जवाब नहीं दिया तो भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 33 (5) के तहत स्टांप कमी शुल्क के साथ दस गुना अर्थदंड और 1.5 प्रतिशत व्याज की दर से वसूलने का भी प्रावधान है।
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