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अब हैंडपंपों की मरम्मत और रीबोर पंचायतें कराएंगी

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नई व्यवस्था के तहत अब हैंडपंपों की मरम्मत और रिबोर का कार्य जल नगम के स्थान पर ग्राम पंचायतें करेंगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव की ओर से सभी डीएम, सीडीओ और डीपीआरओ को आदेश जारी किए गए हैं। गांवों में सार्वजनिक स्थानों पर खराब या फिर दूषित पानी दे रहे इंडिया मार्का हैंडपंप को रीबोर और मरम्मत कराने के लिए रकम का इंतजार नहीं करना करना पड़ेगा और न ही जल निगम कार्यालय में चक्कर लगाना पड़ेगा। शासन के नए आदेश के तहत ग्राम पंचायतें 14वें वित्त आयोग के धन से हैंडपंप का मरम्मत और रीबोर करा सकती हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव चंचल कुमार तिवारी आदेश जारी कर दिया है। रीबोर का कार्य ग्राम पंचायतें खुद या संबंधित कार्यदाई संस्था से करा सकती हैं। रीबोरिंग योग्य हैंडपंप के तकनीकी अनुश्रवण का कार्य खंड स्तर पर उपलब्ध तकनीकी कर्मी या डीएम की ओर से नामित तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। कार्यों की गुणवत्ता और निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण क्रियान्वयन एवं समन्वयक समिति की ओर से किए जाने की व्यवस्था है।
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