बस्ती। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम दरश व सदस्य महादेव प्रसाद दुबे ने सहारा इंडिया को 1.56 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। इस मामले में पांच हजार रुपए मानसिक कष्ट व वाद दाखिल की क्षतिपूर्ति भी सहारा को देना होगा।
हनुमानगंज क्षेत्र के विशुनपुर निवासी प्रेमा ने संजीव भट्टाचार्य एडवोकेट के जरिये अर्जी दिया कि उसने सहारा में तीन खातों में रुपए जमा किया था। जो कुल मिलाकर 1.56 लाख हुआ है। परिपक्वता अवधि बीत जाने के बाद भी सहारा ने इसका भुगतान नहीं किया। मजबूर होकर परिवाद दाखिल किया गया। दोनो पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने 60 दिन के अन्दर उक्त धन ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।