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हत्या के जुर्म में तीन को आजीवन कारावास

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हत्या के जुर्म में तीन को आजीवन कारावास
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फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय का फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय की न्यायाधीश कविता मिश्रा ने हत्या के आरोपी तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इसे अदा न करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। अर्थदंड से प्राप्त धनराशि में से 30 हजार रुपये मुकदमा के वादी को नियमानुसार दिया जाएगा।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामानुज भास्कर ने कोर्ट में घटना का विवरण रखा। कलवारी थाना क्षेत्र के सुभाषपुर देवडांड़ निवासी राधेश्याम चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 23 अक्टूबर 1999 की सुबह साढ़े छह बजे पिता लालमन के साथ देवडांड़ चौराहे पर पहुंचे। चाय की दुकान पर पहले से मौजूद महेश ने पिताजी को बुलाया। रुकते ही कहा कि मेरे लोगों को मुकदमा क्यों लड़ा रहे हो। तब तक पीछे से घनश्याम, रामचंदर तमंचा तथा लक्ष्मी चाकू लेकर पहुंच गए। उक्त लोगों ने ललकारने पर पिता पर फायर झोंक दिया। गोली उन्हें लगी और वह जमीन पर गिर गए। इनके गिरते ही लक्ष्मी ने चाकू से उन पर वार किया। घटना को अंजाम देकर सभी फरार हो गए। लोग उठाकर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया।
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रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज होकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। घटना के समय रामचंदर किशोर था। इस नाते रामचंदर का मामला किशोर न्याय बोर्ड को संदर्भित कर दिया गया। जबकि अन्य तीनों आरोपियों का ट्रायल हुआ। अभियोजन की ओर से वादी सहित आठ गवाहों के बयान हुए। बचाव पक्ष से झूठा व रंजिशन फंसाए जाने की बात कही। तथ्यों के अवलोकन व गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने महेश, घनश्याम और लक्ष्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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