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Basti News: तीन सिलाई मशीनों के लिए वसूले 32 लाख, आयोग ने रकम लौटाने का दिया आदेश

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बस्ती। तीन सिलाई मशीन की कीमत से अधिक रकम वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विक्रेता को मशीनें वापस लेने और उपभोक्ता से ली गई 32,00,016 रुपये की रकम ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने उपभोक्ता को हुई परेशानी और मानसिक कष्ट के लिए 45 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया है।
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पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के बड़कुईया निवासी राहुल पटेल ने अधिवक्ता अरविंद कुमार चौधरी के माध्यम से आयोग में परिवाद दाखिल किया था। राहुल के अनुसार, उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए 17 दिसंबर 2024 को बांसी रोड स्थित बरगदवा के आरके इंटरप्राइजेज मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग डीलर से तीन सिलाई मशीनें खरीदी थीं। इसके लिए उनसे 32,00,016 रुपये लिए गए। बाद में दूसरी जगह जानकारी करने पर तीनों मशीनों की कीमत 13,44,000 रुपये बताई गई।
परिवादी का आरोप था कि विक्रेता ने निर्धारित कीमत से काफी अधिक रकम वसूल की। अतिरिक्त राशि वापस करने की मांग करने के बावजूद रकम नहीं लौटाई गई। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने विक्रेता को तीनों मशीनें वापस लेने और परिवादी से ली गई 32,00,016 रुपये की रकम ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक कष्ट और परेशानी के लिए 45 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया। विक्रेता को क्षतिपूर्ति की राशि 45 दिन के भीतर अदा करनी होगी।
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