बस्ती। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग ने महिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. अनिल कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस धनराशि की कटौती सीएमएस के वेतन से तीन माह तक की जाएगी।
प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य सूचना आयुक्त को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता भानु प्रताप चतुर्वेदी ने आरटीआई के तहत महिला अस्पताल में मेडिकल उपकरणों की खरीदारी में हुई हेराफेरी पर सीएमएस से जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने राज्य सूचना आयोग में प्रार्थनापत्र दिया। संवाद