बस्ती। न्यायालय स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार सप्तम की कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व पाॅक्सो एक्ट में एक दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन वर्ष छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी अखिलेश दुबे, अरुण ने अदालत को बताया कि कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने चार जुलाई 2020 की घटना के संबंध में केस दर्ज कराया। उसने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को अमित निवासी महरीखावां कोतवाली बहला-फुसलाकर भगा ले गया। बेटी घर से जेवरात व नकदी भी ले गई। पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में आरोपपत्र प्रेषित किया। सात गवाहों की गवाही कराई गई। सभी पहलुओं के मदद्देनजर कोर्ट ने अमित को सजा सुनाई। संवाद