बस्ती। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इसे अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता वंदना चौधरी ने अदालत को बताया कि घटना नगर थाना क्षेत्र के एक गांव की है, चार वर्षीय मासूम अपने बड़े पिता के साथ तीन अक्तूबर 2019 की रात 9:30 बजे दुर्गा पूजन देखने गई थी। इसी थाना क्षेत्र के बट्टूपुर गांव निवासी विनोद गिरि उर्फ फागू मासूम को पंडाल से बाहर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसे स्कूल के पास छोड़कर भाग गया। मासूम घर पहुंची तो परिजन उसके कपड़े बदलने लगे तभी उसकी स्थित देखकर उनके होश उड़ गए। बच्ची से जानकारी लेकर उसके बड़े पिता ने नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मासूम का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में उसके साथ कुकृत्यों की पुष्टि हुई। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, अभियोजन की तरफ से 12 गवाह प्रस्तुत किए गए, गवाहों और मासूम के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।