अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)की अदालत ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शिव कुमार ऊर्फ घुग्घी राजभर को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा ने 40,000 रुपये अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसे न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अरविंद कुमार पांडेय ने अदालत को बताया कि घटना 27 मार्च 2019 की वाटरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है। थाने पर एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि उसकी आठ वर्षीय पुत्री बच्चों के साथ खेल रही थी।
दिन में करीब दो बजे गांव के ही शिवकुमार उर्फ घुग्घी राजभर रुपये का लालच देकर उसे बहला फुसलाकर गांव के सिवान स्थित गन्ने के खेत में ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया।
होश में आने पर वह रोती हुई घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बताई। विवेचक ने 25 अक्तूबर 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। आठ गवाहों के बयान, पीड़िता के कलमबंद बयान, मेडिकल परीक्षण के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई।