बस्ती। छह से अधिक सीट क्षमता वाले निजी वाहनों की वार्षिक फिटनेस कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश के बाद बस्ती मंडल के 3,481 निजी वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी। अब ऐसे जिले के 1,737 वाहन स्वामियों को हर साल फिटनेस के लिए परिवहन कार्यालय की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
पूर्व व्यवस्था के तहत चालक को छोड़कर छह से अधिक सीट क्षमता वाले निजी वाहनों का हर वर्ष फिटनेस कराना अनिवार्य था। व्यक्तिगत और पारिवारिक उपयोग में आने वाले वाहन भी इस व्यवस्था के दायरे में थे। इससे वाहन स्वामियों को हर साल फिटनेस कराने के लिए समय और धन खर्च करना पड़ता था।
नए आदेश के बाद निजी उपयोग वाले छह से अधिक सीट क्षमता के वाहनों को वार्षिक फिटनेस की बाध्यता से छूट मिल गई है। आरटीओ प्रशासन फरीउद्दीन के अनुसार, बस्ती मंडल के तीनों जिलों में इस श्रेणी के 3,481 वाहन पंजीकृत हैं। इनमें बस्ती के 1,737, सिद्धार्थनगर के 685 और संतकबीर नगर के 1,059 वाहन शामिल हैं।
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व्यावसायिक वाहनों पर नियम यथावत
यह छूट केवल निजी वाहनों पर लागू होगी। परिवहन और व्यावसायिक वाहनों के साथ ऐसे वाहनों पर, जिनके लिए फिटनेस, परमिट या अन्य वैधानिक प्रावधान अलग से निर्धारित हैं, संबंधित नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।