रियल स्टेट कारोबारी पर मुकदमा का आदेश
कंपनी के शाखा प्रबंधक सहित अन्य पर 4.32 लाख हड़पने का आरोप
दिल्ली में प्लॉट दिलाने के नाम पर लिया गया था धन
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। एसीजेएम प्रथम अंकिता दुबे की अदालत ने रियल स्टेट का कारोबार करने वाली एक कंपनी के अधिकारी व एजेंट सहित अन्य पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। थाना प्रभारी मुंडेरवा को मुकदमा दर्ज कर अनुपालन आख्या देने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया है।
मुंडेरवा थाना क्षेत्र के किठुरी निवासी विशाल अग्रहरि ने अधिवक्ता संजीव कुमार भट्टाचार्य के माध्यम से शाखा प्रबंधक नेक्टर कामर्शियल इस्टेट लि. शाखा कोतवाली रोड बस्ती उसके एजेंट सहित अन्य के खिलाफ अर्जी देकर आरोप लगाया है। कहा गया है कि नई दिल्ली में तीन प्लाट दिलाने के नाम पर उनसे योजना के बारे में बताकर अप्रैल व जुलाई में 72- 72 हजार रुपये लेकर खाता खोलवाकर कुल 4.32 लाख रुपये का भुगतान लिया। इसके संबंध में बांड भी दिए। समय पूरा होने के बाद कंपनी ने प्लाट का उपलब्ध नहीं कराया। उसके बदले में अलग-अलग पोस्टपेड चेक दिए। जिसका भुगतान बैंक में नहीं हो सका। इस प्रकार तीनों प्लाटों की उक्त धनराशि लेने के बावजूद भुगतान न करके कंपनी के कर्मियों ने षड्यंत्र कर फर्जी कागजात तैयार कराकर दे दिया गया। कंपनी फर्जी बांड व चेक देकर रुपये हड़प लिए। मामले की सूचना मुकामी पुलिस को दी गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।