सूचना के जिम्मेदारियों से प्रशिक्षित हुए अधिकारी
राज्य सूचना आयुक्त ने आम जन के अधिकार की दी जानकारी
अधिकारियों को समयबद्ध सूचना देने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को आयुक्त सभागार में आयोजित हुआ। राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने अधिनियम अधिकारियों को अधिनियम में निहित आम आदमी के अधिकार को रेखांकित किया। इससे पहले आयुक्त अनिल कुमार सागर व डीएम डॉ. राजशेखर ने सूचना आयुक्त का स्वागत किया।
सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने कहा कि राज्य सूचना आयोग का मुख्य उद्देश्य सूचना अधिकार अधिनियम की विशेषताओं को बताना तथा अधिकारियों को कानून की परिधि में सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करना। रिसोर्स पर्सन राहुल सिंह ने अधिनियम के विभिन्न बिन्दुओं एवं नियमावली की विशेषताओं पर अपनी बात रखी। सूचना आयुक्त ने समाधान किया। उपस्थित अधिकारियों के सामने उदाहरण सहित इसकी व्याख्या की गई। डीएम डॉ. राज शेखर, एसपी दिलीप कुमार, सीडीओ अरविंद कुमार पांडेय, सीआरओ आरडी पांडेय, एएसपी पंकज, मुख्य कोषाधिकारी गोपाल खरे, सीएमओ डॉ. जेएलएम कुशवाहा, संयुक्त विकास आयुक्त तेज प्रताप मिश्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमनदीप डुली, उप निदेशक सूचना डॉ. मुरलीधर सिंह तथा मण्डल/जनपद के समस्त जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।