संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने मारपीट, बलवा के मामले में 12 लोगों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है।
साथ ही प्रत्येक को पांच हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। इसे अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के दुबौली मिश्र गांव का है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत दुबे, अजय पाल ने अदालत को बताया कि वादी राम लगन मिश्र ने कप्तानगंज थाने में केस दर्ज कराया था। बताया था कि पांच जून 2014 को वह अपने घर के पीछे जमीन पर जेसीबी से नींव की खोदाई करा रहे थे। पड़ोसी ओम प्रकाश ओझा, जय प्रकाश, राम प्रकाश, वेद प्रकाश, कृष्णमणि मिश्र, विनोद कुमार, परमात्मा मिश्र, उधव व ध्रुवंद्र व ओम प्रकाश ओझा के बहनोई राज बहादुर व उनके बेटे राहुल व बंटी निवासी साकिन रोझिया, थाना नगर, राजन शुक्ला निवासी गोविंदपार थाना कप्तानगंज एक राय होकर तमंचा, लाठी-डंडा आदि लेकर ललकारते हुए आए। दहशत फैलाने के लिए तमंचे से फायर किया तथा गाली तथा जान से मारने की भी धमकी देते हुए मारने लगे।
इससे भाई के बेटे धीरेंद्र कुमार का पैर टूट गया तथा राम वचन मिश्र, रामजी मिश्र, धीरेंद्र मिश्र को भी चोट लगी। विवेचक ने 13 लोगों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। राजन शुक्ला की पत्रावली अलग चल रही है।इ