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चार पर दुष्कर्म और दलित उत्पीड़न का मुकदमा

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चार पर दुष्कर्म, दलित उत्पीड़न का मुकदमा
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न्यायालय के आदेश पर पैकोलिया पुलिस ने दर्ज किया केस
अमर उजाला ब्यूरो
पैकोलिया। थाना क्षेत्र की महिला ने न्यायालय में वाद दाखिल कर नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने, विरोध पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मारने-पीटने का आरोप लगाया था। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रविवार को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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पैकोलिया थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने विशेष न्यायाधीश के यहां वाद दाखिल कर आरोप लगाया कि 17 दिसंबर 2018 को शाम करीब छह बजे उनकी 15 वर्षीय बेटी शौच के लिए सिवान में गई थी। आरोपी हैदर अली ने उसे गन्ने के खेत में ले जाकर जबरिया दुष्कर्म करने का प्रयास किया। किशोरी किसी तरह से जब घर लौटी तो घटना की जानकारी दी। वादिनी ने यह आरोप भी लगाया कि जोखू, अनवर और मोहर अली ने मिलकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उनकी दोनों बेटियों की पिटाई की। उन्होंने पुलिस पर भी सूचना के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने पैकोलिया पुलिस को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ दुष्कर्म व दलित उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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