बस्ती। मुंडेरवा थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी संतोष कुमार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न जमा करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शनिवार को एएसजे/एफटीसी प्रथम गैंगस्टर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, घटना 12 अगस्त 2022 की है। 19 वर्षीय युवती मेडिकल कॉलेज स्थित अपने मामा के घर से लौटकर दोपहर करीब 12 बजे गांव के सीवान के पास पहुंची थी। आरोप है कि गांव निवासी संतोष कुमार उसे अकेला देखकर हाथ पकड़कर गन्ने के खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। किसी तरह युवती उसके चंगुल से निकलकर घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचक ने पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज किए तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।